अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कि धारा २ (ड) के अनूसार “ राज्य लोक सूचना अधिकारी” कि परिभाषा क्या है? धारा २ (ड) “ राज्य लोक सूचना अधिकारी” से क्या अभिप्रेत है?

अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  कि धारा २ (ड) के अनूसार “ राज्य लोक सूचना अधिकारी” कि परिभाषा क्या है? धारा २ (ड) “ राज्य लोक सूचना अधिकारी” से क्या अभिप्रेत है?

 उत्तर – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कि धारा २ (ड) में “ राज्य लोक सूचना अधिकारी” को परिभाषीत किया गया है।

धारा २ परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

 

धारा २ (ड) “ राज्य लोक सूचना अधिकारी” से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहीत राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2)  के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

 

धारा 5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम

धारा 5 की उपधारा (2) उपधारा (1)  के उपबंधों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, प्रत्क लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपीलों के लिए आवेदन प्राप्त करने और तुरंत उसे या धारा 19  की उपधारा (1)  के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित करने के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगाः

 

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी कोदिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1)  के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड दी जाएगी।

 

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