अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (2) में विहीत किये गये अनूसार केन्द्रीय सूचना आयोग किस विषय के सम्बन्ध में जाँच आरंभ कर सकेगा?


उत्तर-उपधारा(2)– जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य  सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

Leave a comment