अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 14 (1) में “विहीत” किये गये अनूसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से कब हटाया जाएगा?


उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 14. (1) के अनुसार

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश को उस आधारपर हटा दिया जाना चाहिए।

 

टिप्पणी-

  धारा 14 मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को पद से हटाये जाने के संबंध में है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा  सूचना आयुक्त को निम्नांकित आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा-

(क) कदाचार; अथवा

(ख) असमर्थता।

लेकिन इन आधारों पर पदच्युति केवल तभी की जा सकेगी जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात इस आशय की रिपोर्ट दे दी जाये।

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