अमोल मालुसरे – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 9 में विहीत अनूसार कतिपय मामलों में पहुंच अस्वीकृत करने के आधार कैन से है ?

उत्तर-

धारा 9. कतिपय मामलों में पहुंच अस्वीकृत करने के आधार

धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, कोई यथास्थाति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के ऐसे अनुरोध में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित है।

 

टिप्पणी

   धारा 9  में यह कहा गया है कि किसी ऐसी सूचना के अनुरोध को भी इन्कार /अस्वीकार किया जा सकेगा जिसके प्रकटन से राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिप्याधिकारों का उल्लंघन होता है।

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