उत्तर–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 16. (4) विहीत किये गये अनुसार-
1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:
परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।
त्यागपत्र हेतु टिप्पणी-
त्यागपत्र-
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त को कभी भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए कभी भी अपने पद से त्यागपत्र देने का अधिकार होगा।