अमोल मालुसरे –सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 (4) में “विहीत” किये गये अनूसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसे सम्बोधित अपने पद का त्याग करने का अधिकार रखता है ?

उत्तर–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 16. (4)  विहीत किये गये अनुसार-

1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

 

त्यागपत्र हेतु टिप्पणी-

त्यागपत्र-

         राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त को कभी भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए कभी भी अपने पद से त्यागपत्र देने का अधिकार होगा।

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