अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 में “ विहीत” लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम कौन से है व उनके कार्य क्या है ?

उत्तर-

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम

1.    प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर उतने अधिकारीयों को, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो, सभी प्रशासकीय एककों या उसके अधीन कार्यालयों, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में अभिहित करेगा।

2.    उपधारा (1)  के उपबंधों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, प्रत्क लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपीलों के लिए आवेदन प्राप्त करने और तुरंत उसे या धारा 19  की उपधारा (1)  के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित करने के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगाः

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी कोदिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1)  के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड दी जाएगी।

3.    प्रत्यक लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा

4.    यथास्थिति,  केन्द्रीय  लोक सूचना अधिकारी या  राज्य  लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिड आवश्यक समझे।

5.    कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति,  केन्द्रीय  लोक सूचना अधिकारी या  राज्य  लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति, केन्द्रीय  लोक सूचना अधिकारी या  राज्य  लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

टिप्पणी

  धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों के बारे में प्रावधान करती है। इन लोक सूचनि अधिकारियों का मुख्य कार्य सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना होगा।

यह लोक सूचना अधिकारी दो वर्ग के होंगे-

a)    केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी; तथा

b)    राज्य लोक सूचना अधिकारी

उप मण्डल एवं उप जिला स्तर पर-

a)     केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी ;

b)     राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी वर्ग के व्यक्ति होंगे।

कार्य-   प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना की मांग करने वाले व्यक्ति की सुनवाई करे और सूचना उपलब्ध कराने में उनकी युक्तियुक्त सहायता करे।

 

सहायता-   केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या  राज्य  लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अन्य अधिकारियों की सहायता की मांग कर सकेगा और ऐसी मांग की जाने पर ऐसे अधिकारी केन्द्रीय  लोक सूचना अधिकारी या  राज्य  लोक सूचना अधिकारी की सहायता करेंगे।

यह तथ्य कि याचिकाकर्ता द्वारा क्लर्क के पद के लिए डाक द्वारा उत्तरवादी बैंक को प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए बैंक ने स पर विचार नहीं किया। इस संबंध में बैंक द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया इस सूचना को याचिकाकर्ता ने चुनौती नहीं दी। यह निर्णय दिया गया कि वह सूचना के अधिकार के तहत क्लर्क के पद के संबंध में विवरण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

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