अमोल मालुसरे – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 13 (6) में “विहीत” किये गये अनूसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उसके कृत्यों के दक्ष पालन करने हेतु उतने अधिकारी और कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा, और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते क्या है?


उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 13. (6) के अनुसार

1)    केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गय अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहीत की जाएं।

 

कर्मचारिवृन्द हेतु टिप्पणी-

    मुख्य सूचना आयुक्त तथा  सूचना आयुक्त के कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी तथा उनके वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्ते वे होंगी जो विहित की जाये।

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