अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। धारा 3 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन इस अधिनियम के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए वे कौन सी हैं ?

अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। धारा 3 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन इस अधिनियम के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए वे कौन सी हैं ?

 

 

धारा 3. सूचना का अधिकार

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

टिप्पणी

 धारा 3 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन स अधिनियम के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए।

सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। संविधान में भी इस अधिकार की पुष्टि की गई है। इसे अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तथा अनुच्छेद 21  के अन्तर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंग माना गया है।

पीपुल्स युनियन फाँर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक अंग माना गया है।

सी प्रकार प्रभुदत्त बनाम युनियन आफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – पत्रकार को बंदियों एवं कैदियों से साक्षात्कार करने तथा सूचना प्राप्त करने का अधिकार है यदि बंदी एवं कैदी स्वेच्छा से साक्षात्कार के लिए तैयार हो। न्यायालय ने कहा- संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क)  के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहीत है। वह प्रेस ही है जो व्यक्ति के विचारों तक जन साधारण तक पहुँचाता है। बंदियों एवं कैदियों को भी स स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के मूल अधिकारों को जेल की दीवारों से बाहर नहीं किया जा सकता।

ठिक ऐसे ही विचार एम. हसन बनाम गनर्नमेन्ट अफ आन्ध्रप्रदेश के मामले में अभिव्यक्त किए गए है।

इस प्रकार सूचना के अधिकार को व्यक्ति का मूल अधिकार माना गया है।

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