उत्तर—-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 15. (7)
(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय, राज्य में ऐसे स्थान पर होगा और जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
मुख्यालय हेतु टिप्पणी-
राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर विहित्त करें।दिल्ली में होगा।
राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आयोग द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित किए जा सकेंगे।