अमोल मालुसरे – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 13 (5) में “विहीत” किये गये अनूसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते क्या हैं?


उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 13. (5) के अनुसार

संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते-

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख)  सूचना आयुक्त की वही होगी, जो निर्वाचन आयुक्त की है:

परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर सेवा निवृत्ति फायदों के अन्य रुपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जायगा:

परंतु यह और कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवा निवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परंतु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

 

 

सेवा शर्तें हेतु टिप्पणी-

          उपधारा (5)  के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्ते वे ही होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है।

इसी प्रकार सूचना आयुक्त की सेवा शर्ते वे ही होगी जो निर्वाचन आयुक्त की है।

उनको संदेय वेतन एवं भत्ते भी तदनुरुप ही होगे। इनकी सेवा शर्तों तथा वेतन भत्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अहितकर हो।

लेकिन यदि सूचना आयुक्त  या मुख्य सूचना आयुक्त कोई सेवानिवृत्त लाभ जैसे-पेंशन आदि प्राप्त कर रहे हैं तो वह उनको संदेय वेतन-भत्तों में से कम कर दी जाएगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। एस. एस. धनोय बनाम युनियन आफ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तथा पदच्युति की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित्त है। राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार आयुक्त के पदों की संख्या में कमी की जा सकती है और पद को समाप्त भी किया जा सकता है।

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