उत्तर– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 15. (6)-
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।
प्रतिबंध- हेतू टिप्पणी
प्रतिबंध-
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त-
(क) संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य नहीं होगे;
(ख) लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकेंगे;
(ग) किसी राजनितिक दल से सम्बद्ध नहीं होंगे; अथवा
(घ) कोई कारबार या वृत्ति नहीं कर सकेंगे।