अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में धारा २ (च) “सूचना” की परिभाषा क्या है? इसमें “सूचना” से क्या अभिप्रेत है?
उत्तर – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कि धारा २ (च) में “सूचना” को परिभाषीत किया गया है।
धारा २ परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
धारा २ (च)
“सूचना” कि परिभाषा
किसी इलैक्ट्रानिक रूप से धारित अभिलेख,
दस्तावेज,
ज्ञापन,
ई-मेल,
मत,
सलाह,
प्रेस विज्ञप्ति,
परिपत्र,
आदेश,
लागबुक,
संविदा,
रिपोर्ट,
कागज पत्र,
नमूने माडल,
आंकडो संबंधी सामग्री
और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।