अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 (5) में “विहीत” किये गये अनूसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते क्या हैं?


उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 16. (5) के अनुसार

संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते-

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख)  राज्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है;

परंतु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की रकम को , जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिभूत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर सेवा निवृत्ति फायदों के अन्य रुपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जायगा:

परंतु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवा निवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परंतु यह भी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

 

वेतन –भत्ते एवं सेवा शर्ते हेतु टिप्पणी-

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्ते वे ही होंगी जो भारत के  निर्वाचन आयुक्त की है।

इसी प्रकार सूचना आयुक्त की सेवा शर्ते वे ही होगी जो  राज्य  के मुख्य सचिव की है।

उनको संदेय वेतन एवं भत्ते भी तदनुरुप ही होगे। इनकी सेवा शर्तों तथा वेतन भत्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अहितकर हो।

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