उत्तर-धारा 8 – सूचना के प्रकट किए जाने मे छूट
इस अधिनियम के अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निम्नलिखित सूचना को प्रकट करने से छुट दी जाएगी, अर्थात-
(क) सूचना जिसके प्रकटन से,
i. भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो; या
ii. किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;
(ख) सूचना, जिसके प्रकटन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता हो;
(ग) सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान –मंडल के विशेषाधिकार भंग हो संकेत हो;
(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा, सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है;
परंतु यह कि ऐसी सूचना को प्रकट किया जा सकेगा यदि लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित समाविष्ट है;
(ड) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचनाः
परंतु यह कि ऐसी सूचना को प्रकट किया जा सकेगा यदि लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित में आवश्यक है;
(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;
(छ) सूचना, जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारिरीक सुरक्षा के लिए या सूचना के संसाधन की पहचान करने में या विश्वास में दी गई सहायता या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए खतरा होगा;
(ज) सूचना, जिसके प्रकट करने से अन्वेषण या अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अडचन पडेगी;
(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार –विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है;
परंतुयह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय उनके कारण तथा यह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराया जाएगा;
परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में सूचीबद्ध छूटों के अंतर्गत आते है, प्रकट नहीं किए जाएंगें।
(त्र) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकट करने का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं है या जिससे व्यष्टि की एकिन्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं होता है;
परंतु यह कि ऐसी सूचना प्रकट की जा सकेगी यदि यथास्थिति, सूचना अधिकार या अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।
1) ऐसी सूचना से, जिसको, यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधान मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जाएगा।
2) कोई लोक प्राधिकारी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट छूटों में किसी बात के होते हुए भी, सूचना तक पहुंच को अनुज्ञात कर सकेगा, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, लोक प्राधिकारी को नुकसान से अधिक है।
3) उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, 20 वर्ष पूर्व हुई है या होती है, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगीः
परंतु यह कि जहां उस तारीख से जिसको 20 वर्ष की उपलब्धि को संगणित किया जाना है,
उदभुत कोई अमोल मालुसरे उत्पन्न होता है, वहां केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
टिप्पणी
अधिनीयम कि धारा 8 अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसमें कतिपय ऐसी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्रकट करने अर्थात उपलब्ध कराने से इन्कार किया जा सकेगा। ऐसी सूचनाएं निम्नलिखित है-
(क) भारत की प्रमुख और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, आर्थिक हित आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो;
(ख) किसी अपराध का उद्दीपन incitement होता हो;
(ग) जिससे न्यायालय का अवमान (contempt) होता हो;
(घ) जिससे संसद या राज्य विधान मण्डल के विशेषाधिकार भंग होते हो;
(ड) जिससे तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो;
(च) वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना;
(छ) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;
(ज) जिससे व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए;
(झ) जिससे अन्वेषण, अपराधियं की गिरफ्तारी या अभियोजन की क्रीया में अडचन पैदा हो जाए;
(त्र) मंत्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद् के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार – विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, आदि।
लेकिन जो सूचनाएं संसद या राज्य विधान मण्डलों को दी सकती हैं, ये किसी व्यक्ति को भी दी ज सकती सकेगी। ऐसी सूचनाएं किसी व्यक्ति को देने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा।
फिर लोक प्राधिकारी द्वारा किसी सूचना तक पहुँच को अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि ऐसी सूचना के प्रकटन में लोक प्राधिकारी को होने नुकसान से लोक हित अधिक हो अर्थात सूचनाओं के प्रकटन में लोक हित को अधिक महत्त्व दिया जाएगा।