अमोल मालुसरे – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 (3) में विहीत किये गये अनूसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 12. (3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्निखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश की जाएगी-

i.        प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

ii.        लोकसभा में विपक्ष का नेता; और

iii.        प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संध मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बडे समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

 

चयन समिति- हेतू टिप्पणी

           मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना उपायक्तों की नियुक्ति हेतु नामों की सिफारिश एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नांकित सदसय होंगे-

(क) प्रधानमंत्री                                          अध्यक्ष

(ख) लोक सभा में विपक्ष का नेता                     सदस्य

(ग)  प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्देष्ट केन्द्रीय             सदस्य

मंत्रीमण्डल का एक मंत्री

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