उत्तर-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 12. (5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान ओर प्रौद्यगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकरिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।
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केन्द्रीय सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो निम्नांकित का व्यापक ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले होँगे-
1) विधि;
2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
3) समाज सेवा;
4) प्रबंधन;
5) पत्रकारिता;
6) जन माध्यम;
7) प्रशासन; अथवा शासन।