अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 13 (2) में “विहीत” किये गये अनूसार सूचना आयुक्त कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारित कर सकेगा?


उत्तर-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 13. (2) के अनुसार

प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैसंठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और एसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3)  में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा;

परंतु यह और कि जां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मूख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

 

पदावधि हेतु टिप्पणी-

सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी पाँच वर्षों॑ के लिए की जाएगी लेकिन वह-

i    65  वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकेगा; तथा

ii     पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

iii      मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने पर ऐसे पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन दोनो पदों की अवधि कुल मिलाकर पाँच वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगी।

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