अमोल मालुसरे –सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (5) में “विहीत” किये गये अनूसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतू योग्यता क्या है?

उत्तर–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 15. (5)-

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान ओर प्रौद्यगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकरिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

 

अर्हताएं- हेतू टिप्पणी

राज्य मुख्य सूचना आयुक्ततथा सूचना आयुक्त के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा जो निम्नांकित में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखता हों-

1)    विधि;

2)    विज्ञान और प्रौद्योगिकी;

3)    समाज सेवा;

4)    प्रबंधन;

5)    पत्रकारिता;

6)    जन माध्यम;

7)    प्रशासन; अथवा

8)    शासन।

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