उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 16. (1) के अनुसार पद धारण की अवधि-
1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
पंरतु यह कि कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।
पदावधि हेतु टिप्पणी-
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पाँच वर्षों के लिए की जाएगी, लेकिन वह-
i. 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकेगा; तथा
ii. पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।