अमोल मालुसरे –सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 में “विहीत” किये गये अनूसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्ते क्या है ?

उत्तर—धारा 16.  के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त पदावधि और सेवा शर्ते निम्नानूसार होगीं –

 

16 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पदावधि और सेवा शर्ते

1)    राज्य  मुख्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

पंरतु यह कि कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

 

2)    प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैसंठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3)  में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा;

परंतु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ती कियी जाता है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य  मूख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

 

3)    राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हसताक्षर करेगा।

 

4)    राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

 

5)      संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते-

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख)  राज्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है;

परंतु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की रकम को , जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिभूत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर सेवा निवृत्ति फायदों के अन्य रुपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जायगा:

परंतु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवा निवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परंतु यह भी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

 

6)    राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य  सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गय अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहीत की जाएं।

टिप्पणी

 धारा 16 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की पदावधि तथा सेवा शर्ते के बारे में प्रावधान करती है।

पदावधि-

 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पाँच वर्षों के लिए की जाएगी, लेकिन वह-

i.        65  वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकेगा; तथा

ii.        पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी पाँच वर्षों॑ के लिए की जाएगी लेकिन वह-

i    65  वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकेगा; तथा

ii     पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

iii      मुख्य सूचना आयुक्त का पद पर कार्य करने की सम्पूर्ण अवधि कुल मिलाकर पाँच वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगी।

 

शपथ-

          राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा  सूचना आयुक्त को पदभार ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्ररुप में शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा तथा उस पर उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे।

त्यागपत्र-

         राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त द्वारा राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए कभी भी अपने पद से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

 

 वेतन –भत्ते एवं सेवा शर्तें-

          राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्ते वे ही होंगी जो भारत के  निर्वाचन आयुक्त की है।

इसी प्रकार सूचना आयुक्त की सेवा शर्ते वे ही होगी जो  राज्य  के मुख्य सचिव की है।

उनको संदेय वेतन एवं भत्ते भी तदनुरुप ही होगे। इनकी सेवा शर्तों तथा वेतन भत्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अहितकर हो।

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