अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे धारा २ (ज) में “ लोक प्राधिकारी” कि परिभाषा क्या है? इसमें “ लोक प्राधिकारी” से क्या अभिप्रेत है?
उत्तर – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कि धारा २ (ज) में “ लोक प्राधिकारी” को परिभाषीत किया गया है।
धारा २ परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
धारा २ (ज) “ लोक प्राधिकारी” से,
(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;
(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
(ग) राज्य विधान – मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा:
(ध) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत-
(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है;
(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।