अमोल मालुसरे – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 13 (3) में “विहीत” किये गये अनूसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने के पूर्व किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ?


उत्तर-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 13. (3) के अनुसार

मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

 

शपथ हेतु टिप्पणी-

         मुख्य सूचना आयुक्त तथा  सूचना आयुक्त को पदभार ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्ररुप में शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा तथा उस पर उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे।

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