अमोल मालुसरे –सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 (6) में “विहीत” किये गये अनूसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उसके कृत्यों के दक्ष पालन करने हेतु उतने अधिकारी और कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा, और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते क्य है?


उत्तर–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 16. (6) के अनुसार

राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य  सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गय अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहीत की जाएं।

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