उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 12. (2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-
(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त; और
(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, तने
आवश्यक समझे जाएं।
गठन- हेतू टिप्पणी
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नांकित से मिलकर होगा-
1. मुख्य सूचना आयुक्त एक; तथा
2. केन्द्रीय सूचना आयुक्त (अधिक तम दस)