अमोल मालुसरे – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 (2) में विहीत किये गये अनूसार केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किन से मिलकर बनेगा?

उत्तर-  सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 12. (2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, तने

आवश्यक समझे जाएं।

 

गठन- हेतू टिप्पणी

 

  सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नांकित से मिलकर होगा-

1.    मुख्य सूचना आयुक्त एक; तथा

2.    केन्द्रीय सूचना आयुक्त (अधिक तम दस)

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