अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 में विहीत अनूसार सूचना अभिप्राप्त (प्राप्त) करने के लिए अनुरोध हेतू प्रक्रिया क्या है?

उत्तर-

6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध-

1.कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या क्षेत्र की राजभाषा जिसमें आवेदन किया जा रहा है, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,-

 

(क)  संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति,  केन्द्रीय  लोक सूचना अधिकारी या  राज्य  लोक सूचना अधिकारी;

(ख) यथास्थिति,  केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या  राज्य

सहायक लोक सूचना अधिकारी;

को, उसके द्वारा माँगी गई सूचना की विशष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा:

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

 

1.    सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने वाले अनुरोध के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

2.    जहां, किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किया जाता है,-

i.        जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की गई है; या

ii.        जिसकी विषय- वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अतंरण के संबंध में आवेदक को तुरंत सूचना देगा:

परंतु यह कि उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी

             धारा 6 के उपबंध अत्त महत्त्वपूर्ण है। ये सूचना प्राप्ति हेतु अनुरोध के बारे में प्रावधान करते हैं। इसके अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से आवेदन करना होगा।

आवेदन हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय राजभाषा में किया जायेगा।

 

आवेदन किसे करना होगा-

आवेदन निम्नांकित में से किसी अधिकारी को किया जायेगा-

i.        केन्द्रीय  लोक सूचना अधिकारी

ii.         राज्य  लोक सूचना अधिकारी;

iii.         केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

iv.         राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी।

यदि कोई आवेदन किसी ऐसे लोक प्राधिकारी को किया जाता है जो ऐसी सूचना धारण नहीं करता है, वहां ऐसा आवेदन पत्र उस लोक प्राधिकारी को अन्तरित कर दिया जाएगा, जो ऐसी सूचना धारण करता है। ऐसा अंतरण अधिकतम 5 दिन में कर दिया जाएगा तथा इस आशय की सूचना आवेदक को दी जायेगी।

 

आवेदन पत्र की अन्तर्वस्तुएं

    आवेदन पत्र में चाही गई सूचना की विशिष्टियों का उल्लेख किया जाएगा तथा निर्धारित

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