अमोल मालुसरे -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 13 (1) में “विहीत” किये गये अनूसार सूचना आयुक्त नियुक्ति के बाद उसके पद धारण करने की अवधि क्या है ?


 

उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा – 13. (1) के अनुसार पद धारण की अवधि-

सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

पंरतु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

 

पदावधि हेतु टिप्पणी-

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पाँच वर्षों के लिए की जाएगी, लेकिन वह-

i.        65  वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकेगा; तथा

ii.        पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

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