अमोल मालुसरे – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे धारा २ (त्र) के अनूसार “सूचना का अधिकार” कि परिभाषा क्या है? इसमें धारा २ (त्र) “सूचना का अधिकार” से क्या अभिप्रेत है?
उत्तर – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कि धारा २ (त्र) में “सूचना का अधिकार” को परिभाषीत किया गया है।धारा २ परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
धारा २ (त्र) “सूचना का अधिकार” से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है-
(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित लेना;
(iii) सामग्री के प्रमाणित नमुने लेना;
(IV) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडीयो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रिति में या प्रिंटआउट के माधयम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्युटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।